सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत से जुड़े केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गिरफ्तार बिल्डर अभय कुमार को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी और हिरासत को अवैध करार देते हुए तत्काल रिहाई के आदेश जारी किए हैं।

इस मामले में अभय कुमार ने हाईकोर्ट में हैबियास कॉर्पस रिट याचिका दायर कर पुलिस कार्रवाई को चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया था कि पुलिस ने गिरफ्तारी के दौरान तय कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया।
डबल बेंच — जस्टिस सिद्धार्थ और जस्टिस जय कृष्ण उपाध्याय — ने सुनवाई के बाद याचिका स्वीकार कर ली। कोर्ट ने माना कि पुलिस ने गिरफ्तारी मेमो के क्लॉज-13 का उल्लंघन किया और अभय कुमार को गिरफ्तारी से पहले आवश्यक सूचना नहीं दी गई।
हाईकोर्ट के इस फैसले को पुलिस कार्रवाई पर एक अहम टिप्पणी माना जा रहा है, जो गिरफ्तारी के दौरान संवैधानिक अधिकारों के पालन को लेकर सख्त संदेश देता है।
